पंचायत में महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण
२८ अगस्त २००९संसद में भले ही महिलाओं के आरक्षण पर मामला आगे न बढ़ पा रहा हो लेकिन पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है. इसके लिए संविधान की धारा 243 डी में सुधार किया जाएगा. इसी के साथ पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 33 फीसदी से बढ़ा कर 50 फ़ीसदी कर दिया जाएगा.
सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा कि "ये एक ऐतिहासिक निर्णय" है. उन्होंने कहा कि "पंचायत राज मंत्रालय संविधान में इस सुधार के लिये संसद के अगले सत्र में एक बिल पेश करेगा."
बुनियादी स्तर पर महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देने के लिये सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कदम उठाया था और संविधान में 73 संशोधन करके महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण संभव किया था.
बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहले से ही पंचायत में महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण है. राजस्थान ने इसकी घोषणा की है जो अगले पंचायत चुनावों से लागू हो जाएगी. बिहार पहला राज्य था जहां 2005 में महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था.
रिपोर्टः एजेंसियां/ आभा मोंढे
संपादनः ए जमाल