बलात्कार के लिए पूर्व इस्राएली राष्ट्रपति को सात साल कैद
२२ मार्च २०११तेल अवीव की एक अदालत में मंगलवार को कात्साव को सात साल की कैद के अलावा दो साल की निलंबित सजा व एक लाख शेकेल (लगभग एक लाख चालीस हजार रुपये) का जुर्माना भरने का आदेश दिया. तीन जजों की खंडपीठ में एक के मुकाबले दो के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया. तीन महीने पहले ही उसे बलात्कार और महिला कर्मियों के साथ यौन दुराचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था. सजा सुनाते हुए जज जॉर्ज कारा ने कहा कि आरोपी एक मिसाल है. उसका अपराध इसलिए भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि वह एक ऊंचे पद पर था.
इस मामले की शुरुआत 2006 में हो चुकी थी. एक पत्रकार ने रिपोर्ट दी थी कि राष्ट्रपति कात्साव ने देश के महाधिवक्ता से शिकायत की है कि उसकी एक पूर्व महिला कर्मी यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उसे ब्लैकमेल की कोशिश कर रही है.
मामले के तूल पकड़ने के बाद कात्साव के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए कि मंत्री व राष्ट्रपति के रूप में उसने कई बार महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था. 10 महिलाओं के आरोपों के आधार पर उन्हें बलात्कार व यौन शोषण के लिए दोषी ठहराया गया.
कात्साव का दावा है कि वह बेकसूर है व उसे फंसाया गया है.
रिपोर्ट: एजेंसियां/उभ
संपादन: वी कुमार