ब्रिटेन में कोर्ट से ट्वीट करने की इजाजत मिली
२० दिसम्बर २०१०ब्रिटेन के मुख्य न्यायधीश ने एक फैसले में कहा है कि कोर्ट में ट्विटर के इस्तेमाल पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है. लॉर्ड चीफ जस्टिस आयगर जज ने कहा, "एक ऐसा आधुनिक उपकरण जिसे हाथ में पकड़ा जा सके, साइलेंट रहे और रुकावट पैदा न करे, उसके जरिए कोर्ट में घटने वाली घटनाओं को बाहर भेजा सकता है. इससे न्याय प्रशासन में कोई बाधा नहीं पहुंचती."
सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आप अपने स्मार्ट फोन से ट्विटर के जरिए कोर्ट की बातें बाहर भेज सकते हैं. लेकिन जज आयगर साफ कर दिया कि ऐसा करने का हक सिर्फ कोर्ट रिपोर्टरों को होगा.
ब्रिटिश अखबार गार्डियन के मुताबिक मुख्य न्यायधीश ने यह फैसला एक सार्वजनिक विमर्श पर सुनाया है. इस विमर्श में वकील, मीडिया और गणमान्य लोग शामिल किए गए. गार्डियन ने लिखा है कि यह फैसला इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों में ही लागू होगा.
वैसे कोर्ट में ट्विटर का मामला सबसे पहले विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के मुकदमे के दौरान सामने आया. पिछले हफ्ते जब असांज की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तब जज ने मीडिया को ट्विटर के जरिए खबरें बाहर भेजने की इजाजत दे दी थी. लेकिन बाद में एक अन्य जज ने इस पर रोक लगा दी.
रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार
संपादनः ए कुमार