चुनाव आयोग ने लगाया इमरान खान पर पांच साल का प्रतिबंध
२१ अक्टूबर २०२२पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान पर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए गैरकानूनी तरीके से सरकारी तोहफे बेचने और संपत्ति जमा करने आरोप लगाया है. एक लिखित आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने जानबूझकर चुनाव कानून की धारा 137, 167, 173 उल्लंघन किया है. चुनाव आयोग के मुताबिक 2020-21 के हलफनामे में इमरान खान ने जो जानकारी दी, वह गलत है.
इन बिंदुओं के साथ ही चुनाव आयोग ने संविधान की धारा 63(1) के तहत कार्रवाई करते हुए इमरान खान पर पांच साल का बैन लगा दिया है. अब इमरान खान अगले पांच साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और वह किसी भी तरह के सरकारी पद पर भी नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे.
पाकिस्तान के दिग्गज वकील बाल्ख सेर खोसा के मुताबिक, चुनाव आयोग के फैसले के साथ ही इमरान की मौजूद संसद सदस्यता भी छिन जाएगी. खोसा ने बताया कि खान ने विदेशी मेहमानों से मिले सरकारी गिफ्ट गैरकानूनी रूप से बेचे. इनकम टैक्स विभाग ने 70 साल के इमरान पर इस बिक्री से हुई कमाई पर टैक्स ना देने का आरोप भी लगाया था.
पाकिस्तान: बैन हो सकती है इमरान खान की पार्टी
इमरान के लिए बड़ा झटका
इमरान खान ने इसी साल अप्रैल में लंबे राजनीतिक ड्रामे के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके साथ ही उनकी गठबंधन सरकार भी गिर गई. इस्तीफे के बाद से ही इमरान पाकिस्तान में लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर सेना और शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार को चुनौती दे रहे हैं. कुछ ही दिन पहले हुए उपचुनावों में भी उनकी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली.
खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने चुनाव आयोग के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है. चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.
पाकिस्तान में प्रदर्शन
चुनाव आयोग के आदेश के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पेशावर में खान समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया. रावलपिंडी में पुलिस और खान समर्थकों के बीच झड़प हुई है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए हैं.
राजधानी इस्लामाबाद में सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने शुरू कर दिए हैं. चौधरी ने पार्टी समर्थकों से पूरी ताकत से सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने अपील की है.
ओएसजे/ एनआर (एपी, रॉयटर्स)