कैसे बना भारतीय गणराज्य
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना भारतीय गणराज्य के जन्म का जश्न है. लेकिन आजादी हासिल करने के बाद गणराज्य स्थापित करने तक का भारत का सफर काफी लंबा था और उसमें कई ऐतिहासिक पड़ाव आए.
भारत सरकार अधिनियम, 1935
26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब उसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की जगह ले ली. भारत में 19वीं शताब्दी के बाद के दशकों से ही मांगें शुरू हो गई थीं की देश की सरकार में भारतीयों की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए. इन मांगों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार यह कानून ले कर आई थी. लेकिन यह काफी अपर्याप्त साबित हुआ और इसके आने के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह से आजादी की मांग तेज हो गई.
संविधान समिति
15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई लेकिन देश के पास अपना संविधान नहीं था. 29 अगस्त 1947 को संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और बीआर आंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस समिति ने संविधान का एक मसौदा बनाया और चार नवंबर 1947 को उसे संविधान सभा को सौंप दिया.
संविधान सभा
संविधान सभा एक तरह से भारत की पहली संसद थी. उसके लिए चुनाव और उसका गठन आजादी से पहले 1946 में ही हो गया था. आजादी और भारत के बंटवारे के बाद सभा का पुनर्गठन हुआ. सभा के 308 सदस्यों ने तीन सालों के अंदर 166 बैठकों में संविधान समिति के मसौदे के आधार पर संविधान को तैयार किया. नए संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया.
भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थापना भी संविधान के लागू होने के साथ ही हुई. इस पद ने भारत के राजा और गवर्नर जनरल के पदों की जगह ले ली. संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना.
भारत की संसद
आजादी के बाद संविधान सभा ही एक तरह से भारत की पहली संसद बन गई थी. संविधान के बनने के बाद देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए और तब तक देश में अस्थायी संसद रही. इन चुनावों के बाद भारत की संसद का जन्म हुआ और संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्य सभा का गठन किया गया.
क्यों चुनी गई यह तारीख
माना जाता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा भारत को दिए 'डोमिनियन' दर्जे को ठुकरा कर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी.
संविधान दिवस
भारत में 2015 से संविधान दिवस अलग से मनाया जाता है. यह 26 नवंबर को मनाया जाता है जिस दिन 1949 में संविधान सभा ने नए संविधान को अंगीकार किया था.