ए राजा से फिर पूछताछ करेगी सीबीआई
१६ जुलाई २०११सीबीआई ने कोर्ट से यह कहते हुए पूछताछ की इजाजत मांगी थी कि जांच प्रक्रिया के सिलसिले में आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ करना सही रहेगा. सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओपी सैनी ने सीबीआई की दलील को मानते हुए न्यायिक हिरासत में आरोपियों से सवाल जवाब करने की अनुमति दे दी.
बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है और वे नहीं समझ पा रहे हैं कि सीबीआई फिर से क्यों पूछताछ करने पर जोर दे रही है. कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया. "यह अभियोजन पक्ष और कोर्ट के बीच का मामला है. आरोपी के पास अधिकार नहीं है कि उसकी बात इस मामले में सुनी जाए. सीबीआई के आवेदन को मंजूर किया जाता है."
बहस के दौरान बचाव पक्ष के एक वकील ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि सीबीआई को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि वह पूछताछ की अनुमति क्यों मांग रही है. "हम अंधेरे में हैं. कोर्ट का कहना है कि आरोपों पर बहस होनी चाहिए लेकिन अब नई बातें सामने आ रही हैं."
पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, पूर्व टेलीकॉम सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, रिलायंस एडीएजी ग्रुप के गौतम दोषी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने सोमवार को कोर्ट में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में इन आरोपियों से फिर से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी. सीबीआई का कहना है कि घोटाले की जांच की जा रही है और इन तीनों से पूछताछ करना केस के हक में रहेगा.
2जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने में कैग रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप है. ए राजा पर कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी भी 2जी मामले में तिहाड जेल में हैं.
रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़
संपादन: ईशा भाटिया