कनिमोड़ी की जमानत याचिका पर सुनवाई
१३ जून २०११43 साल की कनिमोड़ी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी हैं और इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है. हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कनिमोड़ी की याचिका खारिज कर दी कि राजनीतिक संबंधों की वजह से 2जी मामले में गवाहों को दबाव में लाने से इनकार नहीं किया जा सकता.
दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद कनिमोड़ी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई ने अपनी दूसरी चार्जशीट में कनिमोड़ी और शरद कुमार को आरोपी बनाया है. उन पर 200 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. विशेष अदालत में जमानत नहीं मिलने के बाद 20 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तब से दोनों तिहाड़ जेल में हैं. पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा भी तिहाड़ में हैं.
कलइग्नार टीवी में कनिमोड़ी और शरद कुमार की 20-20 फीसदी की हिस्सेदारी है जबकि करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के पास 60 फीसदी की हिस्सेदारी है. शाहिद बलवा की डीबी रियल्टी कंपनी के जरिए कनिमोड़ी और शरद कुमार को कथित रूप से 200 करोड़ रुपये मिले.
कनिमोड़ी ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि उनके पति विदेश में काम करते हैं और इसलिए घर पर बच्चों की देखभाल के लिए उनका होना जरूरी है. लेकिन इस दलील को खारिज कर दिया गया. कनिमोड़ी और ए राजा के तिहाड़ जाने से डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में तनातनी है लेकिन फिलहाल डीएमके ने सरकार से अपने मंत्री नहीं हटाने का फैसला लिया है.
रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़
संपादन: महेश झा