जर्मन बेकरी की फुटेज के प्रसारण पर रोक
२५ फ़रवरी २०१०पुणे के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस की अर्ज़ी पर यह निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को 13 फरवरी 2010 की घटना से जुड़ी कोई फ़ुटेज या कवरेज को प्रकाशित, प्रसारित या प्रदर्शित नहीं करना चाहिए. अदालत ने यह आदेश ग़ैर क़ानूनी (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिया गया है.
यह आदेश विस्फोट स्थल के पास बने फ़ाइव स्टार होटल से लिए गए सीसीटीवी फ़ुटेज पर भी लागू होता है. 13 फ़रवरी को पुणे की जर्मन बेकरी में हुए धमाके में 16 लोगों की मौत हुई जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं.
सिंह ने बताया कि पुलिस को बहुत सारे पत्र मिले हैं जिनमें धमाके की ज़िम्मेदारी स्वीकार की गई है. हालांकि इनकी विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हैं. इस तरह के दो पत्र सिमी इंटरनेशनल और मुजाहिदीन इस्लामिक मुसलिम फ़्रंट की ओर से भी भेजे गए हैं. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस इन पत्रों को "सही" नहीं मान सकती लेकिन उनके स्रोत की जांच की जा रही है. जर्मन बेकरी में हुए धमाके के बाद पुलिस को विस्फोट के कई झूठे फ़ोन कॉल भी आए हैं.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः ओ सिंह