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पाक सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कसाब का बयान

६ मई २०१०

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब का इक़बालिया बयान मांगा. लश्कर ए तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी के मुकदमे को लेकर अदालत ने यह मांग की. मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस समेत तीन जज कर रहे हैं.

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तस्वीर: Abdul Sabooh

बुधवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई हमलों में लखवी के भूमिका को लेकर अदालत को कसाब का इक़बालिया बयान चाहिए. हमलों के सिलसिले में पाकिस्तान में ज़कीउर रहमान लखवी समेत सात लोगों के ख़िलाफ़ केस चल रहा है. लश्कर कमांडर लखवी ने अदालत से अपील की है कि उसे केस से बरी कर दिया जाए.

लखवी ने यह याचिका पहले लाहौर हाईकोर्ट में दायर की थी. हाईकोर्ट ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया. बुधवार को इस याचिका पर ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कसाब का बयान पेश करने को कहा है. फिलहाल लखवी समेत सात लोगों के ख़िलाफ़ रावलपिंडी की अदालत में मुकदमा चल रहा है.

Pakistan Richter freigelassen
पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस इफ्तिख़ार मोहम्मद चौधरी (बीच में)तस्वीर: AP

बुधवार को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में लखवी और अन्य आरोपियों को राहत देने के लिए एक अन्य याचिका दायर की गई. लाहौर हाईकोर्ट के ख़िलाफ़ दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि क़साब के इक़बालिया बयान को पाकिस्तानी अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. लखवी की पैरवी कर रहे ख़्वाजा सुल्तान ने अदालत से कहा कि कसाब का बयान एक भारतीय मजिस्ट्रेट ने लिया है. सुल्तान की दलील है कि बयान आने से पहले लखवी समेत अन्य लोगों को पाकिस्तान में आरोपी नहीं माना जा सकता.

सुनवाई के बाद चीफ़ जस्टिस इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी समेत तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया कि कसाब का इक़बालिया बयान पेश किया जाए. इक़बालिया बयान को रिकॉर्ड करने वाले भारतीय मज़िस्ट्रेट के दस्तख़त भी दस्तावेज़ों में होने चाहिए. लखवी और अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ आतंकवाद निरोधी अदालत में अगली सुनवाई आठ मई को है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह

संपादन: आभा मोंढे