1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

'ऑनर किलिंग के लिए मौत की सजा दी जाए'

९ मई २०११

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग को देश के चेहरे पर एक दाग बताते हुए इसे बर्बरता की संज्ञा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनर किलिंग के दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए.

https://p.dw.com/p/11CaI
Supreme Court of India Quelle: Wikipedia/LegalEagle - licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License
ऑनर किलिंग पर सख्त सुप्रीम कोर्टतस्वीर: Wikipedia/LegalEagle

भारत में हाल में ऑनर किलिंग के कई मुद्दे सामने आए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अब समय आ गया है कि इस क्रूर और सामंती प्रथा को खत्म कर दिया जाए. ये प्रथाएं देश के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं."

ऑनर किलिंग पर भारत में कोई अधिकारिक आंकड़े नहीं हैं. हालांकि पिछले साल एक स्वतंत्र शोध में सामने आया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इज्जत के नाम पर कम से कम 900 हत्याओं के मामले सामने आए हैं. कई मामलों की तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती. नेता और पुलिस इनसे आंख फेर लेते हैं और कुछ इसे पारंपरिक न्याय का तरीका मानते हैं ताकि उनके परिवार की 'इज्जत' बचाई जा सके.

जस्टिस मार्केंडेय काट्जू और ज्ञान सुधा मिश्र ने फैसले में कहा, "जो ऑनर किलिंग कर रहे हैं, उन्हें पता हो कि फांसी का फंदा उनका इंतजार कर रहा है." न्यायाधीशों ने कहा कि अगर कोई "किसी संबंध से नाखुश है जो वह इस परिवार से सामाजिक रिश्ते खत्म कर सकता है. लेकिन वह हिंसा करके या फिर हिंसा की धमकी देकर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता."

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

अदालत ने ये बातें भगवान दास की अपील पर सुनवाई करते हुए कहीं जिसे अपनी बेटी का गला घोंटने के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई है. 2006 में भगवान दास ने अपनी बेटी सीमा का गला इसलिए घोंट दिया क्योंकि उसके अपने रिश्ते के एक भाई के साथ विवाहेतर संबंध थे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी अति विशेष मामलों में ही फांसी की सजा सुनाई जाए. अगस्त में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि वह एक ऐसा बिल लाएंगे जिसमें इस तरह की हत्याओं पर काबू करने के लिए सजा के कई प्रावधान होंगे.

रिपोर्टः एजेंसियां/आभा एम

संपादनः ए कुमार

इस विषय पर और जानकारी को स्किप करें

इस विषय पर और जानकारी

और रिपोर्टें देखें