खालिदा जिया के बेटे को सजा
२४ जून २०११अदालत ने पूर्व मंत्री अकबर हुसैन के बेटे इस्माइल हुसैन सैमन को भी दोषी करार दिया और उसे भी छह साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने कोको और सैमन द्वारा विदेश भेजे गए धन को भी वापस लाने का आदेश दिया.
कोर्ट ने फैसले में कहा, '' उनकी सजा की अवधि, उनकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के दिन से शुरू होगी.'' चार्जशीट में कोको पर चीन की हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और जर्मन कंपनी सीमेन्स की बांग्लादेश इकाई से रिश्वत लेने का आरोप है. मुकदमे के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्री के बेटों ने विदेशी कंपनियों ने 27 लाख डॉलर की रिश्वत ली. कोको ने इन दोनों कंपनियों को सरकारी ठेके दिलवाने में मदद की.
यह सब 2001 से 2006 के बीच हुआ. उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं. जांच में पता चला है कि कोको ने सिंगापुर के बैंक की मदद से रकम को गैर कानूनी ढंग से देश से बाहर भी भेजा गया.
अदालत ने दोनों दोषियों पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी ठोंका है. इलाज के बहाने परोल पर बाहर आया कोको 2008 से बैंकॉक में रह रहा है. सैमन अब तक फरार है. कोको और उसके बड़े भाई तारिक रहमान को 2007 में सैन्य शासन के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया था. तारिक भी इलाज के लिए परोल लेकर विदेश जा चुका है.
रिपोर्ट: पीटीआई/ओ सिंह
संपादन: आभा एम