फ्रांस में समलैंगिक शादी की वैधता का बिल खारिज
१५ जून २०११राष्ट्रपति निकोला सारकोजी की कन्जर्वेटिव पार्टी की सरकार का रुख यूं भी रूढ़िवादी माना जाता है. संसद में बिल का खारिज होना फ्रांस के कई इलाकों में पारंपरिक मूल्यों की मजबूती को बताया जा रहा है जिनमें समलैंगिक शादियों के लिए सहानुभूति उतनी नहीं है, जितनी कि पैरिस और उसके आस पास के इलाकों में है.
संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने इस बिल को 222 के मुकाबले 293 वोटों से खारिज कर दिया. इसमें सारकोजी की पार्टी यूएमपी ने अहम भूमिका निभाई. सोशलिस्ट पार्टी के अलावा वामपंथियों ने भी बिल का समर्थन किया. बिल में कहा गया था कि शादी दो लोगों का बंधन है, चाहे वे समान सेक्स के हों या अलग अलग.
बिल के समर्थक कहते हैं कि समलैंगिक अधिकारों के मामले में फ्रांस दुनिया के बाकी देशों से पिछड़ रहा है. स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे फ्रांस के पड़ोसी देशों ने समलैंगिक शादियों को वैधता दे दी है.
इसी साल की शुरुआत में फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि समलैंगिक शादी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून संविधान का उल्लंघन नहीं करते. इसलिए कोर्ट ने इस बारे में फैसला संसद पर छोड़ा था.
फ्रांस में समलैंगिक जोड़े साथ रह सकते हैं लेकिन उनके पास विरासत और साझी मिल्कियत जैसे शादीशुदा जोड़ों के सामान्य अधिकार नहीं हैं.
रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार
संपादनः आभा एम