शाइनी आहूजा को सात साल की कैद
३० मार्च २०११शाइनी को दोषी करार देते हुए जज पीएम चौहान ने मामले में दर्ज एफआईआर को ही अपने फैसले का मुख्य आधार बनाया. अदालत ने पीड़ित की ओर से पेश किए गए इस सबूत को मानने से इनकार कर दिया कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है. जज को लगा कि पीड़ित ने गलत बयान दिया है.
जब यह फैसला सुनाया गया तो अदालत में गुलाबी टी शर्ट और जींस में आए शाइनी के साथ उनकी पत्नी अनुपमा भी मौजूद थीं. एक पुलिसकर्मी के मुताबिक फैसले की घोषणा के वक्त शाइनी की आंखों में आंसू थे. पिछले साल सिंतबर में नौकरानी ने अपने इस आरोप को वापस ले लिया कि शाइनी ने मुंबई में उनके घर में उसके साथ बलात्कार किया. उसका कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई.
20 वर्षीय पीड़ित लड़की ने अदालत को बताया कि उसने एक महिला के कहने पर शाइनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी महिला ने उसे शाइनी के घर पर काम दिलाया था. इससे पहले जून 2009 में इस लड़की ने पुलिस में बलात्कार संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी. शाइनी को 14 जून को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीन महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया.
पिछले साल 3 सितंबर को पीड़ित लड़की ने अदालत में शाइनी को पहचाना और कहा कि वह उनके घर पर काम करती है लेकिन उसने अपना बलात्कार होने से इनकार किया. वहीं पुलिस ने 109 पन्ने की चार्जशीट में शाइनी पर लड़की से बलात्कार करने और उसे अपने घर में गैर कानूनी रूप से बंद करने का आरोप लगाया.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः आभा एम