शाइनी को राहत, पीड़ित ने कहा नहीं हुआ रेप
८ सितम्बर २०१०शाइनी आहूजा के यहां काम करने वाली 20 वर्षीय लड़की 3 सितंबर को अदालत के सामने पेश हुई और उसने कहा कि उसके साथ शाइनी ने कभी बलात्कार नहीं किया. उसने अदालत से कहा कि रेप की शिकायत उसने उस महिला के कहने पर दर्ज कराई जिसने उसे शाइनी आहूजा के यहां नौकरानी का काम दिलवाया था.
पिछले साल जून में इस लड़की ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ अभिनेता ने अपने घर पर बलात्कार किया. उसके बाद शाइनी आहूजा को 14 जून को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया.
सरकारी वकील काशीनाथ दिघे ने बताया है, "3 सितंबर को पीड़ित महिला ने कोर्ट में आहूजा की शिनाख्त की और कहा कि वह उसके घर में नौकरानी का काम करती थी. घटना के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि यह कभी नहीं हुआ और उसके साथ कभी बलात्कार नहीं हुआ." इसके बाद कोर्ट ने उसे होस्टाइल घोषित कर दिया है. सरकारी वकील का कहना है कि यदि अदालत सही समझे तो उसे अदालत से झूठ बोलने के आरोप में सजा दी जा सकती है.
पीड़ित के अपने बयान से पलट जाने के बावजूद मुकदमा जारी रहेगा और सरकारी पक्ष 12 लोगों की गवाही के अलावा फोरेंसिक रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेजी सबूत देना जारी रखेगा. सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर है. पुलिस ने अपने 109 पेज वाले अभियोगपत्र में 37 वर्षीय शाइनी आहूजा पर बलात्कार और गलत ढंग से बंद रखने का आरोप लगाया है. शाइनी ने कहा है कि उसे गलत ढंग से फंसाया गया है और वह निर्दोष है. अपराध साबित होने पर आहूजा को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है.
रिपोर्ट: पीटीआई/महेश झा
संपादन: उ भट्टाचार्य