चरस का कारोबार कानूनी
११ दिसम्बर २०१३इस कानून के अनुसार हर व्यक्ति को महीने में 40 ग्राम चरस खरीदने की अनुमति होगी. साथ ही घर पर भांग के छह पौधे भी उगाए जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए एक डाटा बेस में खुद को रजिस्टर कराना जरूरी होगा. बाजार में चरस दवाओं की दुकान पर ही खरीदी जा सकेगी. देश में मारिजुआना क्लबों पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी. 15 से 45 लोगों वाला क्लब 99 पौधे उगा सकेगा.
लेकिन नाबालिगों और विदेशियों को चरस नहीं बेची जाएगी. यह कानून 2014 के मध्य से लागू होगा. राष्ट्रपति खोसे मुखिका को उम्मीद है कि इससे चरस की तस्करी पर रोक लग सकेगी. उनका दावा है कि चरस की खरीद बेच को कानूनी करार दे के ड्रग माफिया पर काबू किया जा सकेगा.
काला बाजारी
उरुग्वे में निजी तौर पर चरस का इस्तेमाल आम बात है. ऐसा ही नीदरलैंड्स में भी है. दोनों ही देशों में चरस का आयात निर्यात गैरकानूनी है. लेकिन इसके बावजूद नीदरलैंड्स में आम लोग कानूनी रूप से सार्वजनिक जगहों पर पांच ग्राम चरस रख सकते हैं. निजी तौर पर वह 30 ग्राम चरस रख सकते हैं.
उरुग्वे ने नए कानून के बारे में कहा है कि अब सरकार, चरस के "आयात, निर्यात, खेती, उपज, पैदावार, किसी भी मात्रा में उसे रखने, काला बाजारी और खरीद बेच को पूरी तरह नियंत्रित" कर सकेगी. हालांकि एक साल पहले ही रक्षा मंत्री एलोइतेरिओ फेर्नांडिस उइदोबरो ने यह विधेयक पेश किया था, लेकिन कोलोराडो पार्टी के कड़े विरोध के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका. रक्षा मंत्री की दलील थी कि चरस पर रोक लगा कर सरकार समाज में और मुश्किलें पैदा कर रही है.
टैक्स की चोरी
अमेरिकी संस्था मारिजुआना पॉलिसी प्रोजेक्ट ने उरुग्वे सरकार को "इस अहम मुद्दे के नेतृत्व" के लिए बधाई दी है. सरकार के इस कदम को सराहते हुए संस्था के डैन राइफल ने कहा, "चरस पर रोक लगाने से काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है और तस्कर टैक्स की चोरी कर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाते हैं." अमेरिका के भी कुछ राज्यों में चरस का इस्तेमाल इलाज के लिए किया जा रहा है.
दक्षिण अमेरिकी देश की संसद में इस मुद्दे पर 12 घंटे तक बहस चली, 29 में से 15 सांसदों ने इसका समर्थन किया. इस दौरान संसद के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही. फैसले पर खुशी जताते हुए लोगों ने आतिशबाजी की. सत्ताधारी पार्टी के अल्बेर्तो कुरील ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक दिन है. उरुग्वे अब इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे है."
उरुग्वे की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के पास अब 120 दिन का समय है जिसमें उसे चरस के इस्तेमाल पर नए नियम बनाने होंगे.
आईबी/ओएसजे (एएफपी/डीपीए/रॉयटर्स)