पाकः ईशनिंदा के कारण एक और हत्या
६ मार्च २०११पाकिस्तान के डॉन अखबार ने खबर दी है कि रावलपिंडी के डानाडा गांव में नकाबपोश बंदूकधारियों ने एक दुकान के पास मोहम्मद इमरान की गोली मार कर हत्या कर दी. इमरान पर अप्रैल 2009 में आरोप लगाया गया कि उसने एक दुकान पर हो रही चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. लेकिन जब अभियोजन पक्ष इमरान और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाने में नाकाम रहा तो अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया.
एक पुलिसकर्मी ने बताया कि शुक्रवार को दो हमलावर दुकान में घुस गए जबकि तीसरा बाहर ही खड़ा रहा. उन्होंने इमरान को पहचान कर गोलियों से भून दिया और मौके से फरार हो गए. इमरान के भाई मोहम्मद अकरम का कहना है कि उनके भाई को पास ही के गांव के एक व्यक्ति ने मारा है जो उन पर ईशनिंदक होने का आरोप लगाता था.
पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने 1986 में ईशनिंदा कानून बनाया था जिसमें पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को मौत की सजा प्रावधान है. हालांकि इस कानून के तहत अब तक किसी को फांसी की सजा नहीं हुई है. लेकिन इसके चलते चरमपंथियों के हाथों कई लोग मारे गए हैं. इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अदालत बरी कर चुकी थी.
इस साल ईशनिंदा कानून के चलते पाकिस्तान में दो अहम व्यक्तियों की हत्या हुई है. जनवरी में पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की उन्हीं के एक अंगरक्षक ने राजधानी इस्लामाबाद में हत्या कर दी. सलमान तासीर ईशनिंदा कानून के विरोधी थे. बुधवार को पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शहबाज भट्टी की हत्या कर दी गई. उन्हें ईशनिंदा का दोषी बताते हुए तालिबान ने इस हत्या की जिम्मेदार ली.
रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार
संपादनः एन रंजन