संजय दत्त को विदेश जाने की अनुमति
२२ जुलाई २०११भारत की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस पी सदाशिवम और बी एस चौहान की बेंच ने बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को विदेश जाने की अनुमति देने के फैसला सुनाया. संजय दत्त को विदेश से वापस लौटने के बाद एक सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने के आदेश भी दिए गए हैं. संजय दत्त ने याचिका दायर कर फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अगले साल जून तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. इसी याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उन्हें जून की बजाय जनवरी तक ही विदेश में रहने की इजाजत मिली है.
मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने नवंबर 2006 में उन पर टाडा कानून के तहत लगे आरोपों से तो मुक्त कर दिया लेकिन गैरकानूनी रूप से हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया. संजय दत्त को छह साल के कैद की सजा सुनाई गई. मुंबई धमाकों में उन पर लगे दोषों को ऊंची अदालत में चुनौती देने के लिए 2007 में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया. उसके बाद से ही संजय दत्त अपनी फिल्म की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे.
संजय दत्त पर आरोप है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े अबू सलेम ने उनके बांद्रा वाले घर पर 9 एके 56 राइफल और हथगोले पहुंचाए. संजय दत्त ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हासिल किए थे. कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया. अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है और फिलहाल वह मुंबई की जेल में बंद है.
कभी बॉलीवुड में कामयाबी के शिखर पर मौजूद संजय दत्त का इस मामले से जुड़ना उनके प्रशंसकों के लिए काफी हैरान करने वाला साबित हुआ. इसकी वजह से लंबा समय उन्होंने जेल में गुजारा और एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि अब वो कभी फिल्मी पर्दे पर वापस नहीं आ पाएंगे. हालांकि फिल्मी पर्दे पर तो उनकी वापसी हो गई है लेकिन कोर्ट का चक्कर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा.
रिपोर्टः एजेंसियां/एन रंजन
संपादनः आभा एम