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सऊदी प्रिंस को उम्रकैद

२० अक्टूबर २०१०

सऊदी अरब के प्रिंस को ब्रिटिश अदालत ने अपने एक सहयोगी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. प्रिंस पर समलैंगिक रिश्ते में रखे गए नौकर को जान से मार डालने का आरोप था.

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मृतक बांदेर अब्दुल अजीजतस्वीर: AP

लंदन की ओल्ड बेली कोर्ट ने प्रिंस सऊद अब्दुलअजीज बिन नासिर अल सऊद को अपने ही नौकर की निर्ममता से हत्या करने का दोषी करार दिया. वह सऊदी किंग अब्दुल्ला के पोते हैं.

जज डेविड बीन ने फैसले में कहा कि कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं. वैसे भी किसी देश के राजपरिवार से ताल्लुक रखने वाले किसी व्यक्ति का हत्या के अपराध में लिप्त होना गंभीर बात है.

इस मामले में मेरिलबोन स्थित लेंडमार्क होटल में ठहरे प्रिंस सऊद के कमरे से इस साल 15 फरवरी को नौकर बांदर अब्दुलअजीज का शव बरामद हुआ था. उसके शरीर पर मारपीट से आई गंभीर चोटों और गला घोंटने के निशान मिले थे.

मौत से पहले उसे बुरी तरह पीटा गया और फिर गला घोंट कर हत्या कर दी गई. जांच के दौरान प्रिंस द्वारा नौकर को अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के भी सबूत मिले. अदालत में पुलिस ने प्रिंस सऊद के खिलाफ अपने नौकर का लंबे समय तक यौन शोषण करने के बाद पीट पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया.

अदालत ने हत्या के पुख्ता सबूत मिलने पर प्रिंस सऊद को दोषी करार दिया. अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है जिसके तहत उसे कम से कम 20 साल जेल में गुजारने होंगे.

रिपोर्टः पीटीआई/निर्मल

संपादनः महेश झा

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