1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

सर्कस में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध

१८ अप्रैल २०११

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्कस में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सोमवार को सुनाए अपने फैसले में कोर्ट ने सरकार को इस बारे में नोटिस जारी करने को कहा है.

https://p.dw.com/p/10vHS
तस्वीर: picture alliance / dpa

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि सर्कस में काम कर रहे सभी बच्चों को वहां से छुड़ाया जाए और उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाए.

जस्टिस दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बच्चों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि सरकार अधिसूचना जारी करके बच्चों के इस क्षेत्र में काम करने पर रोक लगाए.

BdT Indien, Demo gegen Kinderarbeit
तस्वीर: AP

कोर्ट ने निर्देश दिया कि विभिन्न सर्कसों में काम कर रहे बच्चों को छुड़ाने के लिए छापे मारे जाएं. साथ ही बच्चों को दोबारा समाज का हिस्सा बनाने की गंभीर कोशिश भी की जानी चाहिए, जिसके तहत पुनर्वास की ठोस योजना बनाना जरूरी है.

अदालत ने यह आदेश एक स्वयंसेवी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनाया है. संस्था ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सर्कस में काम करना बंद हो.

कोर्ट ने सरकार से 10 हफ्ते के भीतर हलफानामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि उसके आदेश पर क्या कार्रवाई की गई. मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की गई है.

रिपोर्टः पीटीआई/वी कुमार

संपादनः आभा एम

इस विषय पर और जानकारी को स्किप करें

इस विषय पर और जानकारी

और रिपोर्टें देखें